जयपुर, 27 नवंबर 2025: राजस्थान हाईकोर्ट ने शराब के ठेकों को लेकर सरकार को कड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर दायरे में चल रहे सभी शराब ठेकों को दो महीने के अंदर हटाने का सख्त आदेश दिया है।
जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि चाहे ठेका नगरपालिका या शहर की सीमा में ही क्यों न हो, अगर वह हाईवे से 500 मीटर के दायरे में है तो उसे जाना ही होगा। कोर्ट ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि “नगरपालिका क्षेत्र” की आड़ लेकर सरकार ने पूरे हाईवे को “लिकर फ्रेंडली कॉरिडोर” बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब यह बर्दाश्त नहीं होगा।
कोर्ट ने बढ़ते सड़क हादसों और ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में कुल 7665 शराब की दुकानों में से 1102 ठीक हाईवे किनारे हैं।
कोर्ट ने साफ कर दिया कि दो महीने बाद अगर एक भी ठेका वहां दिखा तो संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्रवाई होगी। अब सरकार के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। इन ठेकों से सालाना करोड़ों का राजस्व आता है। लेकिन कोर्ट ने जान बचाने को राजस्व से ऊपर रखा है।
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