गुरुग्राम, 21 नवंबर 2025: गुरुग्राम की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी रमेश को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 1.10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि पीड़िता के पुनर्वास के लिए दी जाएगी।
घटना 4 फरवरी 2022 की है। सेक्टर-5 थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला अस्पताल गई थी। उसने अपनी 6 साल की बेटी को नीचे किराए पर रहने वाले रमेश (उम्र 45 वर्ष, मूल निवासी गांव खरमान, जिला झज्जर) के पास छोड़ा था। घर लौटने पर बच्ची ने रोते हुए मां को बताया कि रमेश ने उसके साथ गलत काम किया। 5 फरवरी को महिला ने थाना सेक्टर-5 में शिकायत दर्ज कराई। बिलासपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी रमेश को गिरफ्तार कर लिया।
मामला पॉक्सो एक्ट की धारा-6 और IPC की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया। जांच में बच्ची का मेडिकल हुआ, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। गुरुग्राम पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। लंबी सुनवाई के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट की जज रितु सिल्की ने आरोपी को सभी आरोपों में दोषी पाया और 20 साल की कठोर सजा सुनाई।
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