लाहौर, 10 सितंबर 2025: लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के 17 समर्थकों को 9 मई, 2023 के दंगों से जुड़े एक मामले में 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई।
यह फैसला कोट लखपत जेल में जज मंजर अली गिल ने सुनाया है। ये दंगे इमरान खान की पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा गिरफ्तारी के बाद भड़के थे, जब उनके समर्थकों ने सरकारी और सैन्य इमारतों पर हमले किए थे।
दोषी ठहराए गए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) नेताओं में पूर्व पंजाब मंत्री यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर राशिद, पूर्व पंजाब गवर्नर उमर सरफराज चीमा और पूर्व सीनेटर एजाज चौधरी शामिल हैं। इसके अलावा, पूर्व सेना प्रमुख आसिफ नवाज जंजुआ की पोती और फैशन डिजाइनर खदीजा शाह को 5 साल की सजा दी गई। हालांकि, पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और 20 अन्य को इस मामले में बरी कर दिया गया।
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