Haryana News: सदर बाजार में चेन छीनने के मामले में दोषी को 10 साल की सजा

by Manu
ह्त्या

चंडीगढ़, 30 अगस्त 2025: एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज विनय शर्मा की अदालत ने सदर बाजार में महिला की चेन छीनने के मामले में आरोपी अभिषेक को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

पुलिस के अनुसार, 28 मई 2023 को सिटी थाना पुलिस को एक महिला ने शिकायत दी थी कि वह सदर बाजार में खरीदारी के बाद घर लौट रही थी, तभी शीतला कॉलोनी निवासी अभिषेक ने उसके गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर अभिषेक को गिरफ्तार किया और उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत सबूत और गवाह पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने अभिषेक को धारा 379 B (आईपीसी) के तहत दोषी करार दिया। शनिवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने उसे 10 साल की कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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