लखनऊ, 20 अगस्त 2025: उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में पूर्व मऊ विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मऊ की सेशन कोर्ट के फैसले को पलटते हुए उनकी दो साल की सजा पर रोक लगा दी, जिसके बाद उनकी विधायकी बहाल हो जाएगी।
मामला 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ में एक चुनावी रैली से जुड़ा है, जहां अब्बास अंसारी पर भड़काऊ भाषण देने Favqदेने का आरोप लगा था। मऊ पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 171F (चुनाव में अनुचित प्रभाव) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मार्च 2022 में FIR दर्ज की थी। मऊ की MP/MLA कोर्ट ने 31 मई 2025 को अब्बास को दो साल की सजा और 3,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी विधायकी रद्द हो गई थी।
सजा के ऐलान के बाद, यूपी विधानसभा सचिवालय ने 1 जून 2025 को अब्बास अंसारी की विधायकी समाप्त कर दी थी और मऊ सदर सीट को रिक्त घोषित कर उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव भेजा था। लेकिन हाई कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब उपचुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अब्बास मऊ सदर से विधायक बने रहेंगे।
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