धर्मशाला, 07 अगस्त 2025: धर्मशाला न्यायालय ने 23 जुलाई 2024 को थाना कांगड़ा में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 7 साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला 5 अगस्त 2025 को सुनाया गया।
पुलिस के अनुसार, 23 जुलाई 2024 की शाम को कांगड़ा पुलिस की टीम गश्त पर थी। खोली गांव के पास एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास से 257.83 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर गहन जांच की और आरोपी का चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने त्वरित सुनवाई करते हुए यह सजा सुनाई। इस मामले में स्वतंत्र गवाहों की भूमिका महत्वपूर्ण रही, जिन्होंने कोर्ट में अहम तथ्य पेश कर न्याय प्रक्रिया में सहयोग दिया।
एसपी कांगड़ा अशोक रत्न ने कहा कि कांगड़ा पुलिस नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे नशे के खिलाफ इस अभियान में पुलिस का साथ दें और अपने क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने में योगदान करें।
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