चंडीगढ़, 29 जून 2025: पंजाब में शादियों को लेकर सख्त आदेश जारी किए गए हैं। अक्सर माता-पिता कम उम्र में ही अपने बच्चों की शादी करवा देते हैं। अब उन माता पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी क्यूंकि पंजाब सरकार ने इसके लिए नए आदेश जारी किए है।
अब उन माता-पिता की खैर नहीं जो कम उम्र में अपने बच्चों की शादी कर देते हैं। पंजाब सरकार ने ऐसे माता-पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय ने बाल विवाह को लेकर युद्धस्तर पर भी काम शुरू कर दिया है।
जानकारी के लिए आपको बतादें की पंजाब में अब तक 18 महीनों में 68 बाल विवाह रोके जा चुके हैं। पंजाब के अलग-अलग जिलों में काम कर रहे बाल संरक्षण अधिकारियों का कहना है कि पंजाब में दुसरे राज्यों से आकर लोग अपने बच्चों का कम उम्र में बाल विवाह कर रहें हैं। उन्होंने कहा की ऐसे लोग रोजी-रोटी कमाने के लिए पंजाब आते रहते हैं और कम उम्र में ही अपने बच्चों की शादी करवा देते हैं। ये निम्न वर्ग के अशिक्षित लोग हैं।
यह भी पढ़े: Rain Alart: पंजाब में अगले 3 घंटे भारी बारिश की चेतावनी ! 11 जिलों के लिए जारी किया गया अलर्ट