चुनाव आयोग ने ओपिनियन पोल पर लगाया लगाम, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर FIR दर्ज

by Manu
चुनाव आयोग

लुधियाना, 18 जून 2025: Ludhiana West by-Election News: लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने ओपिनियन पोल को लेकर सख्ती दिखाई है। आयोग ने कई ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, क्योंकि उन्होंने नियम तोड़ते हुए ओपिनियन पोल प्रकाशित किए। यह कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 और भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत की गई है।

ओपिनियन पोल को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश

19 जून को लुधियाना में होने वाले उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने साफ निर्देश दिए थे कि मतदान से 48 घंटे पहले कोई भी ओपिनियन पोल प्रकाशित या प्रसारित नहीं किया जा सकता। फिर भी, कुछ डिजिटल चैनलों ने इस नियम का उल्लंघन किया और जनमत सर्वेक्षण दिखाए। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत पर लुधियाना के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 0030/2025 दर्ज की गई।

चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है कि इस तरह के नियम तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि मतदाता बिना किसी दबाव के, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें।

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