कश्मीरी अलगाववादी शब्बीर शाह को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

by Manu
शब्बीर अहमद

नई दिल्ली, 12 जून 2025: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकी फंडिंग मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। शब्बीर शाह 2017 से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत में हैं। उन्होंने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था, लेकिन गुरुवार, 12 जून 2025 को न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शलिंदर कौर की पीठ ने उनकी याचिका ठुकरा दी।

इससे पहले, विशेष एनआईए अदालत ने भी शब्बीर शाह को जमानत देने से इनकार किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। शब्बीर के वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल छह साल से हिरासत में हैं, लेकिन कोई अपराध साबित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एनआईए की चार्जशीट में ठोस सबूतों का अभाव है।

शब्बीर अहमद शाह के खिलाफ 24 में से 18 मामलों में आरोप तय हुए, तीन खारिज हो चुके, और तीन की जांच अभी चल रही है।

एनआईए का आरोप है कि शब्बीर ने हवाला और अन्य गैर-कानूनी तरीकों से आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग की। कोर्ट ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जमानत याचिका खारिज की। शब्बीर शाह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है।

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