कोलकाता, 5 जून 2025: कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस राजा बसु चौधरी की अध्यक्षता में कलकत्ता हाई कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को 10,000 रुपये के जमानत बांड पर अंतरिम जमानत दे दी है। पुणे की सिम्बायोसिस लॉ स्कूल की 22 वर्षीय छात्रा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े एक विवादित वीडियो के मामले में कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था।
शर्मिष्ठा पर आरोप था कि उन्होंने इंस्टाग्राम और X (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की और बॉलीवुड हस्तियों की ऑपरेशन सिंदूर पर चुप्पी की आलोचना की, जिससे एक समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।
15 मई को कोलकाता के गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में वजाहत खान की शिकायत पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, और 17 मई को गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। पुलिस का दावा था कि शर्मिष्ठा और उनके परिवार को नोटिस देने की कई कोशिशें नाकाम रहीं क्योंकि वे “फरार” हो गए थे। इसके बाद, उन्हें गुरुग्राम से गिरफ्तार कर कोलकाता लाया गया और 31 मई को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 13 जून तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
ये भी देखे: ‘मेरी जुबान फिसल गई..’, कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान पर मंत्री विजय शाह की माफी