नई दिल्ली, 30 मई 2025: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को NEET-PG 2025 परीक्षा, जो 15 जून को होने वाली है, को दो शिफ्ट के बजाय एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार और एन.वी. अंजरिया शामिल थे, ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की व्यवस्था करें और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करें।
कोर्ट ने कहा कि दो शिफ्ट में परीक्षा कराना “मनमानी” को बढ़ावा देता है, क्योंकि अलग-अलग शिफ्ट के प्रश्नपत्रों का कठिनाई स्तर एक समान नहीं हो सकता। इससे उम्मीदवारों के बीच असमानता पैदा होती है। एक शिफ्ट में परीक्षा कराने से सभी उम्मीदवारों को निष्पक्ष और समान अवसर मिलेगा।
यह फैसला एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें NEET-PG 2025 को दो शिफ्ट में आयोजित करने की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने साफ किया कि परीक्षा प्रक्रिया में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए।
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