एयर इंडिया पायलट की हृदय गति रुकने से मौत, कंपनी ने जताया दुख

by chahat sikri
एयर इंडिया पायलट की मौत

10 अप्रैल, 2025: हाल ही में शादी करने वाले 28 वर्षीय एयर इंडिया एक्सप्रेस पायलट की हृदय गति रुकने से मौत हो गई है।

एक्सप्रेस के प्रवक्ता का बयान

हमें एक मूल्यवान सहकर्मी को चिकित्सा स्थिति के कारण खोने का गहरा दुख है। इस गहरे दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएँ परिवार के साथ हैं। हम उन्हें हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि हम सभी इस भारी नुकसान से उबर रहे हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा हम सभी संबंधित लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे इस समय गोपनीयता का सम्मान करें और अनावश्यक अटकलों से बचें, जबकि हम उचित प्रक्रिया में संबंधित अधिकारियों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ।

डीजीसीए का रोडमैप: पायलटों के लिए अधिक आराम

फरवरी में, नागरिक विमानन महानिदेशक (डीजीसीए) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को एक प्रस्तुतिकरण में एयर क्रू के बीच थकान को कम करने के लिए पायलटों को कब और कितनी देर तक उड़ान भरने की अनुमति है। इस पर सख्त सीमाएँ लागू करने के लिए चरणबद्ध रोडमैप का प्रस्ताव दिया था।

एचटी की रिपोर्ट के अनुसार रोडमैप में 1 जुलाई, 2025 से पायलटों के साप्ताहिक आराम को 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे करने और 1 नवंबर, 2025 से रात में उड़ान भरने को चरणबद्ध तरीके से कम करने का प्रस्ताव है।दिल्ली उच्च न्यायालय ने 24 फरवरी को डीजीसीए को निर्देश दिया कि वह 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से पायलटों के लिए ड्यूटी और आराम के घंटों पर संशोधित मानदंडों को लागू करने की अपनी समयसीमा का सख्ती से पालन करे।

नागरिक उड्डयन आवश्यकता

डीजीसीए के वकील ने न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू को बताया कि उन्होंने हलफनामा दायर किया है। जिसमें नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सीएआर) के 22 संशोधित खंडों में से 15 को 1 जुलाई, 2025 से लागू किया जाएगा और शेष को 1 नवंबर तक लागू किया जाएगा।

याचिकाकर्ता पायलट संघों के वकील ने अदालत से यह निर्देश पारित करने का आग्रह किया कि हलफनामे में प्रतिवादियों द्वारा निर्धारित समयसीमा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए है ।इस पर डीजीसीए के वकील ने कहा हमने पहले ही हलफनामा दाखिल कर दिया है और हम हलफनामे से बंधे हैं। अदालत रिट याचिकाओं का निपटारा करने पर विचार कर सकती है। क्योंकि अब याचिकाओं में कुछ भी बचा नहीं है।

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