रान्या राव को सेशन्स कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

by Manu
रान्या राव जमानत याचिका

बेंगलुरु, 27 मार्च 2025: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री रान्या राव को गोल्ड तस्करी मामले में सेशन्स कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

अब रान्या के पास आखिरी रास्ता कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील का बचा है, और उनके वकील इसकी तैयारी में जुट गए हैं।

मामला क्या है?

रान्या राव को 3 मार्च 2025 को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने उन्हें दुबई से 14.2 किलोग्राम सोना तस्करी करते हुए पकड़ा था, जिसकी कीमत 12.56 करोड़ रुपये आंकी गई।

जांच में पता चला कि रान्या ने सोने को अपने शरीर पर टेप और पट्टियों से बांधकर छिपाया था। इसके बाद उनके लावेल रोड स्थित घर पर छापेमारी में 2.67 करोड़ रुपये नकद और 2.06 करोड़ रुपये की सोने की ज्वेलरी भी बरामद हुई थी।

DRI का दावा है कि रान्या एक बड़े तस्करी नेटवर्क का हिस्सा हैं और उन्होंने पिछले एक साल में 30 से ज्यादा बार दुबई की यात्रा की।

कोर्ट में क्या हुआ?

सेशन्स कोर्ट में रान्या की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान DRI ने सख्त आपत्ति जताई। जांच एजेंसी ने तर्क दिया कि रान्या के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और उनकी रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है।

DRI ने यह भी कहा कि रान्या के पास दुबई का रेजिडेंट कार्ड है, जिससे उनके फरार होने का खतरा है। दूसरी ओर, रान्या के वकील किरण जावली ने दलील दी कि उनकी मुवक्किल को गलत फंसाया गया है और हिरासत में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ।

रान्या ने कोर्ट में दावा किया कि DRI अधिकारियों ने उन्हें थप्पड़ मारे, खाना नहीं दिया और जबरन कागजों पर दस्तखत करवाए। हालांकि, कोर्ट ने DRI के तर्कों को वजनदार माना और जमानत खारिज कर दी।

अब हाईकोर्ट की राह

सेशन्स कोर्ट के फैसले के बाद रान्या के वकीलों ने कहा कि वे जल्द ही कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे। वकीलों का कहना है कि वे निचली अदालतों के फैसले को चुनौती देंगे और रान्या की रिहाई के लिए हर संभव कानूनी कदम उठाएंगे। एक वकील ने कहा, हमारे पास मजबूत आधार हैं। जांच में प्रक्रियागत खामियां हैं, जिन्हें हम हाईकोर्ट में उठाएंगे।

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