चाइना, नाईलोन और सिंथेटिक डोर के 87 गट्टू बरामद, ईओ राकेश अरोड़ा की अगुवाई में टीम की तरफ से अचानक चैकिंग
– चाइना, नाईलोन और सिंथेटिक डोर पर पूर्ण पाबंदी, उल्लंघन करने पर की जाएगी सखत कानूनी कार्यवाही- ई.ओ. राकेश कुमार
– लोगों को की अपील, पाबंदी वाली चाइना डोर का प्रयोग न किया जाए
पटियाला, 1 फरवरी : आज नगर पंचायत देवीगढ़ की टीम ने पाबंदीशुदा चाइना, नाईलोन, सिंथेटिक डोर पकडऩे के लिए देवीगढ़ के बाजार में अचानक चैकिंग करके पाबन्दीशुदा डोर के 87 गट्टू बरामद किये। कार्य साधक अफसर राकेश अरोड़ा ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर डा. प्रीति यादव के दिशा निर्देशों मुताबिक आज बाजारों में चैकिंग की गई और साथ ही लोगों पर दुकानदारों को ऐसी पाबंदीशुदा डोर का प्रयोग करने विरुद्ध जागरूक भी किया गया।
कार्य साधक अफसर ने बताया कि पटियाला पिहोवा रोड़ पर जे.एम. ट्रेडर्ज से 36 रीलें पाबन्दीशुदा चाइना डोर समेत अमनदीप ट्रेडर्ज से 39 चकरियां और लेखराज जनरल स्टोर से 12 चकरियां पाबन्दीशुदा डोर बरामद की गई। उन्होंने बताया कि यह सारी बरामदगी पुलिस को सौंप कर आगे वाली कार्यवाही के लिए लिख दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिला मैजिस्ट्रेट की तरफ से बी.एन.एस. की धारा 163 के अंतर्गत पाबंदी के आदेश लागू हैं।
राकेश अरोड़ा ने लोगों से अपील की कि वह ऐसी कोई डोर न प्रयोग करें क्योंकि इस डोर का प्रयोग करने के कारण लोगों के साथ गंभीर हादसे, मासूम पक्षियों और जानवरों के मारे जाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इन हादसों और घटनाओं को रोकने के लिए पंजाब प्रदूषण बोर्ड ने निर्देश जारी करके चाइना/ नाइलोन/ सिंथेटिक डोर आदि का प्रयोग पर पूर्ण पाबंदी लगाई है।
कार्य साधक अफसर ने बताया कि नाईलोन, प्लास्टिक या चाइना डोर/ माझा समेत किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बनी पतंग उड़ाने वाली डोर के निर्माण, बिक्री, स्टोरेज, खरीद, स्पलाई, दरामद और प्रयोग पर पाबंदी के साथ-साथ पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कोई अन्य सिंथेटिक डोर, जिस पर न गलणशील सिंथेटिक पदार्थ की परत हो, पर भी पूर्ण पाबंदी है। इस लिए लोग इसको न प्रयोग करें और यदि कोई बेचता है तो उसकी भी सूचना दी जाए।
उन्होंने आगे कहा कि पतंग उड़ाने की इजाजत सिर्फ सूती धागे से बनी डोर के साथ की ही है जो धागे को मजबूती देने वाले किसी भी कांच या तीखी सामग्री/ चिपकने वाले पदार्थ से न बनी हो। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वाले व्यक्ति विरुद्ध वातावरण (सुरक्षा) एक्ट, 1986 की धारा 5 या इस अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन, उक्त एक्ट की धारा 15 अधीन सजायोग है, जिसमें 5 साल तक की कैद और 15 लाख रुपए तक जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।
चाइना, नाईलोन और सिंथेटिक डोर के 87 गट्टू बरामद, ईओ राकेश अरोड़ा की अगुवाई में टीम की तरफ से अचानक चैकिंग
चाइना, नाईलोन और सिंथेटिक डोर पर पूर्ण पाबंदी, उल्लंघन करने पर की जाएगी सखत कानूनी कार्यवाही- ई.ओ. राकेश कुमार
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