जींद, 19 सितंबर 2025: हरियाणा के जींद जिले में एक पुराने और सनसनीखेज हत्याकांड को आखिरकार न्याय मिल गया। करीब नौ साल पहले शराब ठेकेदार नरेंद्र राठी की निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने सातों आरोपियों को उम्रकैद की सजा ठोक दी है। एडिशनल सेशन जज नेहा नोहरिया की अदालत ने हर दोषी पर 48-48 हजार रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया।
ये वारदात 5 जून 2016 की है। साहनपुर गांव के नरेंद्र राठी अपने साढू सतपाल के साथ कार से घर लौट रहे थे। रास्ते में दो गाड़ियों से उतरे बदमाशों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। नरेंद्र को पांच गोलियां लगीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सतपाल किसी तरह बच गए लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आईं।
पीड़ित भाई राजकरण की सफीदों थाने में दर्ज शिकायत पर पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। जांच में गांव शेरखां खेड़ी के विजय, सिल्लाखेड़ी के राजेंद्र, ईक्कस के अशोक उर्फ शोकी, सिवाहा के प्रसन्ना, धड़ौली के मोनू उर्फ सोनी, हाड़वा के किश्मत समेत अन्य पर हत्या, शस्त्र अधिनियम और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद नौ साल बाद ये सातों दोषी साबित हुए और अदालत ने उन्हें कड़ी सजा सुनाई।
ये भी देखे: जालौन में 31 साल पुराने डबल मर्डर केस में पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को उम्रकैद