पटाखों पर बैन हटाने से Supreme Court का इनकार, कही ये बात!

by Manu
पटाखों पर बैन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Supreme Court on Firecrackers: पटाखों पर बैन हटाने पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के बनाने, स्टोर करने और बेचने पर लगी रोक को हटाने से साफ मना कर दिया है।

कोर्ट का कहना है कि यहां लंबे वक्त से हवा का प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइंया की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि सड़कों पर काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा इस प्रदूषण की मार झेलते हैं। हर किसी के पास अपने घर या दफ्तर में एयर प्यूरीफायर लगाने की सुविधा तो होती नहीं। कोर्ट ने साफ किया की वो पटाखों पर बैन का फैसला नहीं हटाने वाले है।

कोर्ट ने आगे कहा, ‘पिछले छह महीनों में हमने कई बार आदेश दिए हैं, जो बताते हैं कि दिल्ली की हवा कितनी खराब हालत में रही है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर इंसान को सेहत का हक मिला है, जिसमें साफ और प्रदूषण से मुक्त माहौल में जीने का अधिकार भी शामिल है।’

सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि ग्रीन पटाखों से सचमुच बहुत कम प्रदूषण होता है, तब तक इस रोक को हटाने की बात सोची भी नहीं जा सकती। कोर्ट ने माना कि दिल्ली में जो हालात बने हुए हैं, वो इतने गंभीर हैं कि पटाखों पर बैन लगाना बेहद जरूरी हो गया है।

शीर्ष अदालत ने आगे ये भी कहा कि वक्त-वक्त पर दिए गए उनके आदेश इस बात की ओर इशारा करते हैं कि दिल्ली की मौजूदा गंभीर स्थिति को देखते हुए पटाखों के इस्तेमाल पर पाबंदी और सख्त निर्देश बहुत जरूरी थे।

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