विजिलेंस ने नर्सिंग कॉलेज के मालिक और एक पूर्व प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है
चंडीगढ़, 4 अगस्त – पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आरोपी अरुणा छाबड़ा, पूर्व प्रिंसिपल के.डी. को गिरफ्तार कर लिया है। अपने निवास स्थान गांव खुड्डा जस्सू, चंडीगढ़ से कॉलेज ऑफ नर्सिंग माहिलपुर, जिला होशियारपुर और आरोपी डॉ. महरोक कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल साइंसेज, ताईपुर, तहसील पाटरन, जिला पटियाला के संस्थापक कुलदीप सिंह महरोक को उनके निजी अस्पताल “ट्राइसिटी क्लिनिक एंड हॉस्पिटल” डेरा बस्सी, जिला मोहाली से गिरफ्तार किया गया है। इस चर्चित मामले में अपनी गिरफ्तारी के डर से ये दोनों आरोपी फरार हो गये थे. इस मामले में, पी.एन.आर.सी नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल गुरदासपुर की पूर्व रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल (सेवानिवृत्त) चरणजीत कौर चीमा और बसंत विहार, होशियारपुर निवासी डॉ. अरविंदरवीर सिंह गिल को कल गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि पी.एन.आर.सी. निजी नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश, परीक्षा और परिणाम में धोखाधड़ी की शिकायत की जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि उक्त निजी नर्सिंग कॉलेजों के प्रबंधन की मिलीभगत से पी.एन.आर.सी. फर्जी अभिलेख तैयार कर एवं सरकारी अभिलेखों में छेड़छाड़ कर बिना आवश्यक प्रवेश पत्र, परीक्षा प्रपत्र एवं परीक्षा शुल्क के छात्रों की परीक्षाएं करायी गयीं।
इस घोटाले के बारे में बताते हुए प्रवक्ता ने कहा कि के.डी. इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से कॉलेज ऑफ नर्सिंग, माहिलपुर, होशियारपुर दिनांक 25.09.2019 और पी.एन.आर.सी. इसकी मान्यता दिनांक 29.11.2012 के पत्र के माध्यम से दी गई, जबकि इससे पहले इस महाविद्यालय की मान्यता पी.एन.आर.सी. द्वारा जारी किये गये प्रवेश पत्र एवं रसीद संख्या
प्रवक्ता ने खुलासा किया कि इस कॉलेज से संबंधित 5 रोल नंबरों के प्रवेश फॉर्म प्राप्त हुए थे, लेकिन ये प्रवेश फॉर्म/रोल नंबर पीएनआरसी के हैं। प्रिंसटन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुरदासपुर को जारी किए गए थे। इन 5 छात्रों की फर्जी प्रवेश सूची कॉलेज को मान्यता मिलने से पहले अक्टूबर 2012 में तैयार की गई थी और इस प्रवेश सूची के आधार पर इन छात्रों के परीक्षा फॉर्म और परीक्षा शुल्क प्राप्त होने पर इन रोल नंबरों के संबंध में कट लिस्ट जारी की गई थी हो गया
उन्होंने कहा कि इसके अलावा जी.आर.डी. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग टांडा उरमुर, होशियारपुर से संबंधित 27 छात्रों की पीएनआरसी प्रवेश सूची। द्वारा तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके बाद इस कॉलेज के 30 विद्यार्थियों की संशोधित सूची में के.डी. कॉलेज ऑफ नर्सिंग माहिलपुर के 2 रोल नंबर से संबंधित दाखिले दिखाए गए थे। प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस प्रकार, उक्त दोनों कॉलेजों के छात्रों का प्रवेश, इन रोल नंबरों के संबंध में जारी की गई सूचियां और छात्रों का स्थानांतरण/समायोजन पीएनआरसी द्वारा किया जाता है। यह घटना परीक्षा शाखा के कर्मी (डीलिंग हैंड) की पोस्टिंग के दौरान हुई. इसके अलावा, महरोक कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल साइंसेज, तीपुर, पटियाला के संस्थापक। कुलदीप सिंह महरोक निवासी कस्बा खनूरी, जिला संगरूर और डॉ. अरविंदरवीर सिंह गिल, के.डी. कॉलेज ऑफ नर्सिंग माहिलपुर ने 15 छात्रों के नाम, पते और दस्तावेज उपलब्ध कराए जिनकी 2 वर्षीय ए.एन.एम. पाठ्यक्रम शुल्क प्रति छात्र 40,000 रुपये तय किया गया था। के.डी. के बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग माहिलपुर की पूर्व प्रिंसिपल अरुणा छाबड़ा ने इन विद्यार्थियों के एडमिशन फॉर्म वेरिफाई किए थे। पी.एन.आर.सी संबंधित डीलिंग हैंड और चरणजीत कौर चीमा, रजिस्ट्रार पीएनआरसी। इन 15 छात्रों के नाम और विवरण वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए गए इसके अलावा आवश्यक परीक्षा शुल्क जमा किए बिना ही रोल नंबर जारी कर दिए गए। इन छात्रों की परीक्षा लेने के बाद पी.एन.आर.सी उक्त रजिस्ट्रार के.डी. माहिलपुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के कुल 20 विद्यार्थियों का रिजल्ट तैयार किया गया था, जिसमें सिर्फ 5 विद्यार्थियों के नाम और पते दर्ज थे, जबकि 15 विद्यार्थियों के नतीजे सिर्फ रोल नंबर के साथ दर्शाए गए थे। प्रवक्ता ने आगे बताया कि जांच के दौरान पता चला कि आरोपी चरणजीत कौर चीमा ने डॉ. अरविन्दरवीर सिंह गिल के साथ मिलीभगत करके उक्त 15 विद्यार्थियों से शपथ पत्र लेकर के.डी. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, माहिलपुर की पूर्व प्रिंसिपल अरुणा छाबड़ा ने दस्तावेजों का दोबारा सत्यापन किया और परिणाम घोषित किया। यह भी पाया गया कि इस परिणाम पर डीलिंग हैंड या पी.एन.आर.सी. परीक्षा शाखा के अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया था बल्कि दैनिक आधार पर काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। प्रवक्ता ने बताया कि गहन जांच के बाद शिकायत में लगाए गए सभी आरोप सही पाए गए. इस जांच के आधार पर विजिलेंस ब्यूरो ने उक्त आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो की जालंधर रेंज में धारा 409, 420, 465, 467, 471, 201, 120-बी के तहत मामला नंबर 16 दिनांक 02.08.2024 दर्ज किया है। आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)ए और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और मामले की आगे की जांच जारी है.
विजिलेंस ने नर्सिंग कॉलेज के मालिक और एक पूर्व प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है
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