सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने को लेकर दिए अधिकारियों को निर्देश
नई दिल्ली, 28 नवंबर : सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (ग्रैप)-4 के तहत आपात उपायों में छूट देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया और इन्हें दो दिसंबर तक जारी रखने का आदेश दिया। पीठ ने पंजाब से संबंधित उस खबर का संज्ञान लिया, जिसमें एक भूमि अभिलेख अधिकारी और संगरूर ब्लॉक पटवारी यूनियन के अध्यक्ष ने खुले तौर पर किसानों को उपग्रह की नजर से बचने के लिए शाम चार बजे के बाद पराली जलाने की सलाह देने की बात स्वीकार की थी। पीठ ने कहा, ‘हम इस खबर की सत्यता के बारे में नहीं जानते, लेकिन यदि यह सही है तो यह बहुत गंभीर बात है। पंजाब के अधिकारी किसी भी किसान को इस तथ्य का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दे सकते कि वर्तमान में दिन के कुछ घंटों के दौरान होने वाली गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। पंजाब सरकार को तुरंत सभी अधिकारियों को निर्देश जारी करना चाहिए कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हों।’
सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने को लेकर दिए अधिकारियों को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने को लेकर दिए अधिकारियों को निर्देश