नई दिल्ली, 6 अगस्त : दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से उपजे भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि सीबीआई के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं है, जिसने दिखाया है कि आप सुप्रीमो कैसे उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं। अदालत ने कहा कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी और प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करने के बाद उनके खिलाफ साक्ष्यों का चक्र बंद हो गया और यह नहीं कहा जा सकता कि यह बिना किसी उचित कारण के या अवैध था।
हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को रखा बरकरार
हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को रखा बरकरार