बहिन योजना को लेकर डाली पीआईएल को हाईकोर्ट ने खारिज किया

by TheUnmuteHindi
बहिन योजना को लेकर डाली पीआईएल को हाईकोर्ट ने खारिज किया

मुंबई , 5 अगस्त : महाराष्ट्र सरकार की लडक़ी बहिन योजना को लेकर दाखिल पीआईएल को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह महिलाओं के लिए लाभकारी योजना है और इसे भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि सरकार को किस तरीके से कोई योजना बनानी है, यह अदालत के दायरे से बाहर है। यह एक नीतिगत निर्णय है। हम इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकते जब तक कि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन न हो।

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