सिख व्यापारी की हत्या करने वालों को अदालत ने सुनाई सजा

सिख व्यापारी की हत्या करने वालों को अदालत ने सुनाई सजा

सिख व्यापारी की हत्या करने वालों को अदालत ने सुनाई सजा
दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
नई दिल्ली, 30 जनवरी : गत 15 जुलाई 2022 को ब्रिटिश कोलंबिया में सिख व्यापारी रिपुदमन ङ्क्षसह मलिक की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसको लेकर अब अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार कनाडा की एक अदालत ने सिख व्यवसायी रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या का गुनाह कबूल करने वाले 24 वर्षीय युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मलिक 1985 में एअर इंडिया के एक विमान में हुए बम विस्फोट मामले का संदिग्ध था। हालांकि, उसे बाद में बरी कर दिया गया था। जानकारी मुताबिक, ब्रिटिश कोलंबिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने मलिक की हत्या के लिए मंगलवार को टैनर फॉक्स को 20 साल तक बिना किसी पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मलिक की 15 जुलाई, 2022 को ब्रिटिश कोलंबिया के सर्रे में उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह अपनी कार में बैठा हुआ था।
दोनों ने कबूल किया था गुनाह
मलिक की 15 जुलाई 2022 को ब्रिटिश कोलंबिया के सर्रे में उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह अपनी कार में बैठा हुआ था। वारदात के दो हफ्ते बाद कनाडा पुलिस ने एबॉट्सफोर्ड निवासी फॉक्स और उसके साथी जोस लोपेज को न्यू वेस्टमिंस्टर के वैंकूवर से गिरफ्तार किया था। दोनों ने पिछले साल अक्टूबर में मलिक की हत्या का गुनाह कबूल कर लिया था। लोपेज को मामले में शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी। फॉक्स और लोपेज को मलिक की हत्या की सुपारी दी गई थी, लेकिन दोनों ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि उन्हें किसने यह काम सौंपा था।

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