संभल में मस्जिद के नजदीक पुलिस चौंकी बनाने से बढ़ा विवाद

संभल में मस्जिद के नजदीक पुलिस चौंकी बनाने से बढ़ा विवाद

संभल में मस्जिद के नजदीक पुलिस चौंकी बनाने से बढ़ा विवाद
ओवैसी ने इस मामले पर जताई आपत्ति
नई दिल्ली, 1 जनवरी : उत्तर प्रदेश के संभल में रोजाना किसी ना किसी बात को लेकर विवाद देखने को मिल रहा हे। अब हाल ही में संभल मेंं मस्जिद के नजदीक पुलिस विभाग द्वारा बनाई जा रही पुलिस चौंकी को लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले को लेकर जहां एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में अपनी आपत्ति जताई है वहीं जिलाधिकारी ने भी इसका मोड़वां जवाब दिया है। बता दें कि ओवैसी ने दावा किया जिस स्थान पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है, वह वक्फ की जमीन है। इसके अलावा, ओवैसी ने प्राचीन स्मारक अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य पर प्रतिबंध है। इस बयान के बाद, संभल के जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने ओवैसी के आरोपों का कड़ा जवाब देते हुए स्थिति स्पष्ट की। जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने ओवैसी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि पुलिस चौकी का निर्माण पूरी तरह से नियमों के तहत किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह भूमि स्वतंत्रता के बाद से आजाद भूमि के तौर पर दर्ज है और यह नगर पालिका की संपत्ति है। डॉ. पैंसिया ने कहा, हमारे पास इस स्थान से संबंधित सभी दस्तावेज मौजूद हैं, और इन दस्तावेजों में कोई भी रजिस्टर्ड प्रमाण नहीं है जो इस जमीन को वक्फ की भूमि सिद्ध करता हो। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई अन्य दस्तावेज आता है, तो उसे भी गंभीरता से जांचा जाएगा।
ओवैस ने वक्फ की जमीन होने का प्रमाण किया पोस्ट
वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाने के लिए जो जमीन चुनी गई है, वह वक्फ की जमीन है और यह रिकॉर्ड में दर्ज है। ओवैसी ने इस जमीन के वक्फ की होने का प्रमाण भी अपने ट्वीट में पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया कि यह भूमि मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्ति के रूप में वक्फ बोर्ड के अधीन है। ओवैसी ने इसके साथ ही यह भी कहा कि प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत, कोई भी निर्माण कार्य संरक्षित स्मारकों के पास नहीं किया जा सकता है।

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