केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में कभी भी बदलाव कर सकती है
नई दिल्ली: निकट भविष्य में केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में बड़े बदलाव करते हुए इसे जल्द ही संसद में ला सकती है और इस बिल में वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम की जा सकती हैं. इस बिल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया जा सकता है और इसके साथ ही वक्फ कानून में करीब 40 संशोधन किये जाने की संभावना है. सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इस विधेयक को मंजूरी दे दी है और कानून की कुछ धाराओं को निरस्त करने का भी प्रस्ताव है, जिसका मुख्य उद्देश्य वक्फ बोर्डों की मनमानी शक्तियों को कम करना है. बिल में बोर्ड में अधिक पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सत्यापन शामिल है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए वक्फ बोर्डों की संरचना और कार्यप्रणाली में बदलाव करने के लिए अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 14 में संशोधन किया जा सकता है।
केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में कभी भी बदलाव कर सकती है
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