सुशील कुमार को हत्या के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत

नई दिल्ली, 04 मार्च: ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय से हत्या के मामले में जमानत मिल गई है। उन्हें 50,000 रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदार देने के बाद रिहा किया गया। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की अध्यक्षता वाली पीठ ने उन्हें जमानत दी, जो 2021 में 23 वर्षीय जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मुख्य आरोपी हैं।

मामला और आरोप

सुशील कुमार पर हत्या, दंगा, गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने और आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। ये आरोप उस समय लगाए गए थे, जब 4 मई 2021 को कुमार और उनके साथियों ने छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में सागर धनखड़ पर हमला किया था। इस हमले के कारण धनखड़ घायल हो गए थे और बाद में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस घटना के संबंध में 170 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आरोप लगाया गया कि संपत्ति विवाद और एक अफवाह के कारण तनाव बढ़ा, जिसके बाद इस हत्या का घटनाक्रम हुआ।

कुमार की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत

कुमार, जो पहले इस मामले में फरार थे, को पश्चिमी दिल्ली के मुंडका से गिरफ्तार किया गया था। वह 2 जून, 2021 से न्यायिक हिरासत में हैं। आरोप के मुताबिक, यह विवाद एक फ्लैट के मालिकाना हक को लेकर शुरू हुआ था, जो कुमार का था और धनखड़ उस फ्लैट में रह रहे थे। इस विवाद के बाद दोनों के बीच गाली-गलौच हुई और फिर छत्रसाल स्टेडियम के बाहर जानलेवा झगड़ा हुआ, जिसके कारण धनखड़ की मौत हो गई।

अंतरिम जमानत और रिहाई के दौरान घटनाएं

सुशील कुमार को पहले भी कई बार अंतरिम जमानत मिल चुकी है। मार्च 2023 में रोहिणी कोर्ट ने उन्हें मानवीय आधार पर चार दिन की जमानत दी थी, ताकि वह अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सकें। इसके बाद, उन्होंने जुलाई 2023 में घुटने की सर्जरी के कारण पुनः जमानत प्राप्त की और 23-30 जुलाई के बीच बाहर रहे।

अगस्त 2023 में, कुमार ने फिर से दिल्ली की तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे यह मामला अब तक कोर्ट में चल रहा है।

सुनवाई जारी रहेगी

इस मामले में अब तक कई जमानतें मिल चुकी हैं, लेकिन सुशील कुमार के खिलाफ हत्या के आरोपों की सुनवाई जारी रहेगी।

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