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नई दिल्ली, 31 जुलाई : सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने जेल में रहते हुए टीवी चैनल को साक्षात्कार देने के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने और उसके खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज करने के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा की पीठ ने कहा कि वह हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। पीठ ने कहा, जांच होनी चाहिए। यह जांच का विषय है।