राहुल गांधी पर कोर्ट ने 200 रुपये का जुर्माना लगाया, 14 अप्रैल को हाजिर होने की चेतावनी

लखनऊ, 05 मार्च: लखनऊ की अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर वीर सावरकर के मामले में पेश न होने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने इस गैरहाजिरी के कारण राहुल गांधी को 14 अप्रैल 2025 को हर हाल में कोर्ट में हाजिर होने की चेतावनी दी है। यह मामला उस समय सुर्खियों में आया जब राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर विवादास्पद टिप्पणी की थी।

राहुल गांधी पर जुर्माना और पेशी की चेतावनी

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 5 मार्च, 2025 को राहुल गांधी पर जुर्माना लगाया और उन्हें 14 अप्रैल 2025 को हर हाल में अदालत में हाजिर होने की चेतावनी दी। यदि वे इस तिथि पर अदालत में पेश नहीं होते, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

वीर सावरकर पर राहुल गांधी की विवादास्पद टिप्पणी

यह मामला उस समय गरमा गया जब राहुल गांधी ने अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर पर विवादास्पद टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने सावरकर को अंग्रेजों का ‘नौकर’ और पेंशन लेने वाला बताया, जिससे राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भारी विवाद हुआ था।

नृपेन्द्र पांडे ने अदालत में दायर किया था मामला

राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में वकील नृपेन्द्र पांडे ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि राहुल गांधी समन के बावजूद बार-बार पेश नहीं हो रहे हैं और इस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

राहुल गांधी के वकील का स्पष्टीकरण

राहुल गांधी की तरफ से उनके वकील प्रांशु अग्रवाल ने अदालत में पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी इस समय लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के कारण वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके। वकील ने यह भी कहा कि राहुल गांधी कोर्ट का सम्मान करते हैं और जानबूझकर पेशी से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।

अदालत की कार्रवाई और बढ़ता राजनीतिक तनाव

राहुल गांधी के बयान के बाद से राजनीतिक माहौल में तनाव बढ़ गया है, और अदालत की यह कार्रवाई मामले को और गरमाती दिख रही है। अब यह देखना होगा कि राहुल गांधी 14 अप्रैल को अदालत में पेश होते हैं या नहीं, और यदि वे पेश नहीं होते, तो अदालत किस प्रकार की कार्रवाई करती है।

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