मुंबई की अदालत ने तनुश्री दत्ता की याचिका की खारिज

मुंबई की अदालत ने तनुश्री दत्ता की याचिका की खारिज

मुंबई की अदालत ने तनुश्री दत्ता की याचिका की खारिज
नाना पाटेकर के खिलाफ लगाए थे आरोप
मुंबई, 8 मार्च : बालीवुड अभिनेता नाना पाटेकर और अदाकारा तनुश्री दत्ता के मामले को लेकर अदालत ने तनुश्री दत्ता की याचिका को खारिज किया है। जानकारी के अनुसार अभिनेता नाना पाटेकर के खिलाफ उनकी सह-कलाकार तनुश्री दत्ता द्वारा 2018 में लगाए गए आरोपों पर संज्ञान लेने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। उन्होंने ये आरोप ‘मीटू’ अंदोलन के दौरान लगाए थे। अदालत ने कहा कि यह शिकायत समय सीमा के बाद दायर की गई थी और तनुश्री ने उस देरी का कोई कारण नहीं बताया था। उस वर्ष अक्टूबर में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में दत्ता ने पाटेकर और तीन अन्य पर वर्ष 2008 में फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के सेट पर एक गाने की शूटिंग के दौरान उनके साथ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था।
जानिए याचिका खारिज करने की वजह?
हालांकि, साल 2019 में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उसने मामले की जांच की, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस ने इसे ‘बी-समरी’ रिपोर्ट के रूप में कोर्ट में पेश किया। इस रिपोर्ट के अनुसार, एफआईआर गलत थी। तनुश्री ने इस रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट से जांच को आगे बढ़ाने की मांग की थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट एन.वी. बंसल ने कहा कि तनुश्री ने 2018 में जो एफआईआर दर्ज कराई थी, वह 2008 में हुई घटना से संबंधित थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 509 के तहत इस तरह के अपराधों की शिकायत की सीमा तीन साल है।

Related posts

पंजाब बजट 2025: 21 मार्च से 28 मार्च तक चलेगा बजट सत्र, 26 मार्च को पेश होगा बजट

दिल्ली: कनॉट प्लेस के रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, छह लोग घायल

46 साल बाद संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर में होली का उत्सव