सांसद अमृतपाल की 54 दिनों की छुट्टी मंजूर, समिति गठित

सांसद अमृतपाल की 54 दिनों की छुट्टी मंजूर, समिति गठित

नई दिल्ली, 11 मार्च : लंबे समय से डिबू्रगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल ङ्क्षसह को लेकर एक बड़ा समाचार सामने आया है, जिसमें उनको 54 दिनों के लिए कोर्ट द्वारा छुट्टी दी गई है। जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमीत गोयल की खंडपीठ के समक्ष दी गई। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों की छुट्टी के मामलों की जांच के लिए 15 सदस्यीय समिति का गठन किया है।

2024 में जीते थे खडूर साहिब की सीट

गौरतलब है कि के तहत 2023 से असम की डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल सिंह बंद हैं। जेल से ही उन्होंने 2024 में खडूर साहिब सीट से लोकसभा चुनाव लड़े थे और वह जीत गए थे। वह जेल में बंद होने के कारण लोकसभा सत्र में शामिल नहीं हो पाए। इसके चलते लोकसभा स्पीकर को उन्हें छुट्टी देने के लिए 2 बार आवेदन भेजे गए थे। इसे लेकर संसदीय कमेटी की रिपोर्ट केंद्र द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी।

समिति में शामिल किए 14 सदस्य

अमृतपाल सिंह ने अपनी याचिका में कोर्ट में तर्क दिया था कि यदि वह लगातार 60 दिनों तक सदन से अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी। पिछले साल कराए गए आम चुनावों में अमृतपाल सिंह पंजाब की खडूर साहिब संसदीय सीट से लोकसभा के लिए चुने गए थे। हालांकि वह साल 2023 से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत असम में हिरासत में हैं.सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की अध्यक्षता त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब कर रहे हैं और उनकी अगुवाई में 14 सदस्यों को शामिल किया गया है।

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