कर्नाटक उच्च न्यायालय ने महाशिवरात्रि पर हिंदू श्रद्धालुओं को लाडले मशक दरगाह में शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति दी

Ladle Mashak Aland

बेंगलुरु, 26 फरवरी: Ladle Mashak Aland: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में हिंदू श्रद्धालुओं को महाशिवरात्रि के दौरान अलंद में स्थित लाडले मशक दरगाह के परिसर में शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति दी है। यह आदेश कर्नाटक वक्फ न्यायाधिकरण के पहले के निर्देश को बनाए रखते हुए दिया गया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के धार्मिक अनुष्ठानों के लिए एक संरचित कार्यक्रम स्थापित किया गया था।

Ladle Mashak Aland: पूजा के लिए निर्धारित समय स्लॉट

हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि हिंदू श्रद्धालुओं को महाशिवरात्रि पर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे के बीच शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति होगी, जबकि मुस्लिम समुदाय के सदस्य उर्स संबंधित अनुष्ठान सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर सकते हैं। यह आदेश दोनों समुदायों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के उद्देश्य से दिया गया है। न्यायालय ने इन समय स्लॉट्स का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया और यह सुनिश्चित करने को कहा कि पूजा स्थल पर कोई अनधिकृत संशोधन न किया जाए।

Ladle Mashak Aland: ऐतिहासिक महत्व और सांप्रदायिक सद्भाव

लाडले मशक दरगाह 14वीं सदी के सूफी संत से जुड़ा एक ऐतिहासिक स्थल है, जहां 15वीं सदी के हिंदू संत राघव चैतन्य से जुड़ा शिवलिंग भी स्थित है। यह स्थल ऐतिहासिक रूप से सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक रहा है, जहां दोनों धार्मिक समुदाय अपनी-अपनी पूजा करते रहे हैं। हालांकि, 2022 में धार्मिक अधिकारों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण सांप्रदायिक अशांति फैल गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए, जिला प्रशासन ने सुरक्षा के उपायों के तहत अलंद में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है, जिससे बड़े सार्वजनिक जमावड़े पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

सुरक्षा इंतजाम

पुलिस ने इस निर्णय के बाद सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया है। 12 चौकियों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ईशा पंत ने कहा कि हालांकि कोई व्यवसाय बंद करने का आदेश नहीं दिया गया था, फिर भी कई दुकानदारों ने एहतियात के तौर पर अपनी दुकानों को बंद कर दिया। इसके अतिरिक्त, डिप्टी कमिश्नर यशवंत गुरुकर और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शहर में शांति बनाए रखने और अदालत के आदेशों के पालन की निगरानी का कार्य सौंपा गया है।

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