पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सैंथिया शहर के कम से कम पाँच ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 14 मार्च से 17 मार्च तक इंटरनेट और वॉयस-ओवर-इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएँ निलंबित कर दी गई हैं। यह कदम अफ़वाहों के फैलने और गैरकानूनी गतिविधियों की आशंका को लेकर उठाया गया है।
पश्चिम बंगाल सरकार के गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जारी निषेधाज्ञा में कहा गया है कि इन सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया जा रहा है ताकि सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखा जा सके और किसी भी अपराध के लिए उकसावे से बचा जा सके। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इंटरनेट और कॉल सेवाओं के माध्यम से संदेशों या डेटा का प्रसारण 14 मार्च से 17 मार्च तक प्रतिबंधित रहेगा।
पथराव की घटना और सुरक्षा इंतजाम
इस आदेश के बाद, बीरभूम में पथराव की घटना की रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसके मद्देनज़र प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारियों ने सुनिश्चित किया है कि अफ़वाहों और हिंसक गतिविधियों से बचने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
निलंबन का दायरा सैंथिया, हटोरा ग्राम पंचायत (जीपी), मठपालसा जीपी, हरिसरा जीपी, दरियापुर जीपी और फुलुर जीपी तक है, और इस दौरान इन क्षेत्रों में इंटरनेट और वॉयस-ओवर-इंटरनेट टेलीफोनी सेवाओं का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। अधिकारियों ने यह भी कहा कि यह आदेश 17 मार्च की सुबह 8 बजे तक प्रभावी रहेगा।
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