आरजी कर मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की अपील की स्वीकार

आरजी कर मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की अपील की स्वीकार

आरजी कर मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की अपील की स्वीकार

आरजी कर मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की अपील की स्वीकार
कोलकाता, 7 फरवरी : आरजी कल अस्पताल बलात्कार हत्या मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की वह अपील स्वीकार कर ली, जिसमें आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले के दोषी संजय रॉय को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी गई है। हालांकि, खंडपीठ ने मामले में एकमात्र दोषी रॉय को सुनाई गई सजा को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हालांकि, खंडपीठ ने मामले में एकमात्र दोषी रॉय को सुनाई गई सजा को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सीबीआई और राज्य सरकार दोनों ने रॉय को मौत की सजा सुनाने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद सब्बार रशीदी की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि सीबीआई ने जांच की थी, इसलिए सजा को चुनौती देने वाली उसकी अपील सुनवाई के लिए स्वीकार की जाती है। पिछले साल नौ अगस्त को यहां आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार कक्ष के अंदर एक चिकित्सक की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी।

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