नई दिल्ली, 5 सितंबर : श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशनभोगी जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी शाखा से पेंशन ले सकेंगे। श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 के लिए एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पूरे देश में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन का वितरण हो सकेगा।
केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को मिली मंजूरी