रेप केस के मामले में बजरंग दल के नेता को सुनाई सजा
नई दिल्ली, 11 दिसंबर : एक नाबालिग का अपहरण कर रेप केस के मामले में कोर्ट ने बजरंग दल के बहराइच नगर संयोजक नितिन भुजवा को नाबालिग का अपहरण कर रेप के मामले में अदालत ने 10 साल की कारावास सहित 80 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार पास्को कोर्ट में चल रहे इस मामले में 9 साल बाद फैसला आया है। नितिन भुजवा पर आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने यह एक्शन लिया है। बता दें कि आरोपी की मां रूपा गुप्ता को भी 3 साल कारावास की सजा सुनाई गई है।
रेप केस के मामले में बजरंग दल के नेता को सुनाई सजा
रेप केस के मामले में बजरंग दल के नेता को सुनाई सजा