चंडीगढ़, 5 जुलाई: सुप्रीम कोर्ट द्वारा पदोन्नति की सिफारिश के छह महीने से अधिक समय बाद, राष्ट्रपति ने जस्टिस शील नागू को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया। यह नियुक्ति ऐसे समय में की गई है जब हाईकोर्ट 31 न्यायाधीशों की कमी और 436,351 से अधिक लंबित मामलों से जूझ रहा है। हाईकोर्ट में वर्तमान में 85 स्वीकृत पदों के मुकाबले 54 जस्टिस हैं। इस वर्ष तीन और अगले वर्ष तीन और न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने से यह स्थिति और भी खराब होने की उम्मीद है। जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की श्रेणी से पदोन्नति के लिए 13 न्यायाधीशों के नाम विचाराधीन हैं। लेकिन पिछले वर्ष अक्तूबर में जस्टिस रविशंकर झा की सेवानिवृत्ति के बाद पद रिक्त होने के कारण नियमित मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उनके नामों पर विचार नहीं किया जा सका और न ही उनकी सिफारिश की जा सकी।
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शील नागू को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया
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