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बच्चे के साथ कुकर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाइ्र उम्रकैद की सजा
भिवानी, 10 जुलाई : नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करने के ममाले में अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी के अपराध को देखते हुए अदालत ने इस संगीन अपराध की श्रेणी में रखा और सजा में कोई नरमी न बरतते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई।