बंबई हाई कोर्ट ने दी 19 वर्षीय लड़के को 12वीं कक्षा की सुधार परीक्षा देने की अनुमति
बंबई : भारत की बंबई नगरी में एक ऐसा दिलचसप मामला सामने आया जिसमे बंबई हाई कोर्ट ने दी 19 वर्षीय लड़के को 12वीं कक्षा की सुधार परीक्षा देने की अनुमति दी है। प्रापत जानकारी के अनुसार उपरोक्त निर्णय बंबई हाई कोर्ट ने अवसाद और इंटरनेट गेमिंग की समस्या से पीड़ित होने के कारण पिछले साल हुई परीक्षा में अपनी अपेक्षानुसार अंक हासिल नहीं कर पाये जाने के कारण दी है। उल्लेखनीय है की गेम और मोबाइल के कारण आजकल किशोर अवस्था में बच्चों में मोबाइल फोन और इंटरनेट गेमिंग का लत खूब देखा जा रहा है और ऐस होने से उनकी पढ़ाई की प्रभावित होती है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि 10वीं-11वीं तक पढ़ाई में अव्वल बच्चे इन गलत आदतों के कारण 12वीं कक्षा में पटरी से उतर जाते हैं. उनकी पढ़ाई पर इन आदतों का असर पड़ने लगता है और फिर उनका प्रदर्शन खराब हो जाता है. कुछ ऐसी ही एक घटना मुंबई से सामने आई है। यहाँ बताने योग्य है कि जस्टिस ए. एस. चंदुरकर और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने चार जुलाई के अपने आदेश में कहा कि न्याय के हित में लड़के को उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र (एचएससी) के लिए सुधार परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाना चाइए।
बंबई हाई कोर्ट ने दी 19 वर्षीय लड़के को 12वीं कक्षा की सुधार परीक्षा देने की अनुमति
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