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पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया आदेश : शंभू बार्डर पर बंद रास्ता खोला जाए
चंडीगढ़, 10 जुलाई : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से शंभू बार्डर पर बंद रास्ता खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि हरियाणा सरकार एक सप्ताह के अंदर बैरीकेट हटा ले। इसके साथ ही अदालत ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के अंदर सडक़ साफ करने और बैरीकेट हटाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि सरहद पर स्थिति साफ है और किसानों की केंद्र सरकार से मांग है। इस लिए उनको दिल्ली की तरफ जाने की इजाजत दी जानी चाहिए।