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चंडीगढ़, 5 जुलाई : पंजाब सरकार ने 34- जालंधर पश्चिमी (एस.सी.) विधान सभा हलके की जिमनी चुनाव के मद्देनजर 10 जुलाई, 2024 (बुद्धवार) को नैगोशीएबल इंस्ट्रूमैंट्स एक्ट- 1881 के अंतर्गत 34- जालंधर पश्चिमी (एस.सी) हलके सरकारी दफतरों/बोर्डांे/ कारपोरेशनों/ शैक्षिक संस्थाओं के लिए स्थानीय छुट्टी का ऐलान किया है। यदि कोई सरकारी अधिकारी/ कर्मचारी 34 – जालंधर पश्चिमी (एससी) विधान सभा हलके का वोटर है और पंजाब राज्य के सरकारी दफतरों/ बोर्डांे/ कार्पोरेशनें/ सरकारी शैक्षिक संस्थानों में काम कर रहा है तो वह समर्थ अधिकारी को अपना वोटर पहचान पत्र दिखा कर 10 जुलाई, 2024 को इस विशेष छुट्टी का लाभ लेने के योग्य होगा।