एडवोकेट वासु शांडिल्य बोले- 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में शंभू बॉर्डर खोलने की करूँगा मांग
हरियाणा सरकार को नहीं करना चाहिए था हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती : एडवोकेट वासु शांडिल्य
अंबाला में आ रही परेशानी की सुप्रीम कोर्ट के आगे उठाऊँगा आवाज: वासु शांडिल्य
चंडीगढ़: शंभु बॉर्डर खोलने के मामले में याचिकाकर्ता एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने हरियाणा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के शंभू बॉर्डर खोलने के आदेशों को चुनौती देने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और शांडिल्य ने कहा कि हरियाणा सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि शंभू बॉर्डर बंद होने से बेहद ज्यादा परेशानी आम जनमानस झेल रहे थे l एडवोकेट शांडिल्य ने कहा कि इस मामले में हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दायर करने के आदेश दिए है और वह इस मामले में 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होकर आ रही परेशानी की तमाम जानकारी देंगे और वीडियो फूटेज भी सुप्रीम कोर्ट को दिखायेंगे l एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने कहा हरियाणा सरकार को किसानों को दिल्ली जाने देना चाहिए पर किसान भीसाधारण गाड़ियों में जाकर दिल्ली जंतर मंतर व आन्दोलन ग्राउंड में जाकर धरना दें l एडवोकेट शांडिल्य ने कहा किसी को परेशान कर अपनी मांग मनवाना न्यायसंगत नहीं हैं इसलिए राष्ट्रीय राजमार्गों को बंद ना कर धरना स्थलों पर धरना दिया जाएँ जिससे आम लोगों को परेशानी न हों l शांडिल्य ने कहा व शंभू एवं खनौरी बॉर्डर खुलवाकर ही दम लेंगे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर जाम एवं धरने न हों इसलिए गाइडलाइन लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित याचिका जल्द दायर करेंगे l बता दें वासु शांडिल्य ने भी छोटे-बड़े व्यापारियों, रेहड़ी-फड़ी वालों एवं गाँववासियों का पक्ष रखते हुए शंभु बॉर्डर खोलने की जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी जिसके बाद हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। शांडिल्य ने वही कहा कि अगर किसी को बॉर्डर बंद होने के कारण कोई परेशानी आ रही है तो उन्हें उनके मोबाइल नंबर 94917-22000 पर वीडियो भेजें वह तमाम वीडियो हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट को दिखायेंगे ।