अदालत के आदेशों की उल्लंघना करने पर हाईकोर्ट ने पतंजलि को 50 लाख का जुर्माना लगाया
मुम्बई, 11 जुलाई : हाईकोर्ट ने पतंजली आयुर्वेद को अदालत के अंतरिम आदेशों की कथित उल्लंघन के लिए 50 लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। मंगलम औरगैनिकस लिमटिड की तरफ से दायर एक ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में हाई कोर्ट ने अगस्त 2023 में एक अंतरिम आदेश में पतंजली आयुर्वेद लिमटिड को उसके कपूर उत्पाद बेचने से रोक दिया था। जस्टिस आर. आई. छागला के सिंगल बैंच ने 8 जुलाई को कहा कि पतंजली ने जून में दायर हल्फनामे में उक्त कपूर उत्पादों की बिक्री खिलाफ रोक के आदेश का उल्लंघन किया। जस्टिस छागला ने आदेश में कहा कि बचाव पक्ष नंबर एक (पतंजली) की तरफ से 30 अगस्त, 2023 के आदेश की ऐसी उल्लंघन अदालत की तरफ से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैंच ने कहा कि आदेश का उल्लंघन के लिए आदेश के पास करने से पहले पतंजली को 50 लाख रुपए जमा करने का निर्देश देना उचित होगा।
अदालत के आदेशों की उल्लंघना करने पर हाईकोर्ट ने पतंजलि को 50 लाख का जुर्माना लगाया
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